- अध्यक्ष पाँच वर्ष की अवधि तक पद धारित करता है
- आयोग के सदस्य पाँच वर्ष की अवधि तक पद धारित करते हैं
- सदस्य पाँच वर्षों की दूसरी अवधि के पुनर्नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होता है
- अध्यक्ष या सदस्य, भारत सरकार या किसी राज्य की सरकार के अधीन आगे और नियुक्ति के लिए अपात्र होते हैं