भारतीय राजव्यवस्था एवं संविधान

संविधान का निर्माण

भारत के संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया, जिसकी स्थापना कैबिनेट मिशन योजना वर्ष 1946 के अंतर्गत की गई. संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 292 प्रांतों के प्रतिनिधि, तीन मुख्य  आयुक्त प्रांतों ( \चीफ कमिश्नर प्रॉविस अजमेर, मेरठ, कुर्ग)  के प्रतिनिधि, 93 राज्यों के प्रतिनिधि तथा एक ब्लूचिस्तान का प्रतिनिधि था.

संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर, 1946 को हुई थी. डॉ सच्चिदानंद सिन्हा सर्वसमिति से संविधान- सभा का अस्थाई अध्यक्ष चुना गया. 11 दिसंबर, 1940 की बैठक में, डॉ राजेंद्र प्रसाद को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया. संविधान निर्माण की प्रक्रिया में कुल 2 वर्ष, 11 महीने और 18 दिन लगे, 26 नवंबर, 1949 को संविधान- सभा के अध्यक्ष के  हस्ताक्षर के बाद इसे घोषित किया गया.

26 जनवरी, 1950 को प्रथम गणतंत्र दिवस मनाया गया. भारत का संविधान 26 नवंबर, 1949 को अंगीकार किया गया तथा 26 जनवरी, 1950 को पूर्ण रुप से लागू हो गया. डॉ भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान के जनक के रूप में जाना जाता है. बीएन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया. नेहरू द्वारा प्रस्तुत उद्देश्य संकल्प में जो आदर्श प्रस्तुत किए गए उन्हें ही संविधान  की उद्देशिका में शामिल कर लिया गया.

संविधान के स्रोत

देश स्त्रोत
ब्रिटेन संसदीय शासन, विधि निर्माण प्रक्रिया, एकल नागरिकता
संयुक्त राज्य अमेरिका मौलिक अधिकार, न्यायिक पुनरावलोकन, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं शक्तियां, राष्ट्रपति पर महाभियोग,
कनाडा संघात्मक व्यवस्था, अवशिष्ट शक्तियों का केंद्र के पास होना
आयरलैंड नीति- निदेशक सिद्धांत
जर्मनी आपात उपबंध
ऑस्ट्रेलिया प्रस्तावना की भाषा, समवर्ती सूची केंद्र- राज्य  संबंध
जापान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया
ट्रांस गणतंत्र
रूस मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान

संविधान-सभा की प्रमुख समितियां एवं अध्यक्ष

समितियां अध्यक्ष
संचालन समिति डॉ राजेंद्र प्रसाद
संघ संविधान समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू
तदर्थ झंडा समिति डॉ राजेंद्र प्रसाद
प्रांतीय संविधान समिति सरदार वल्लभ भाई पटेल
प्रारूप समिति डॉ भीमराव अंबेडकर
संघ शक्ति समिति पंडित जवाहरलाल नेहरू

संविधान के भाग, अनुच्छेद एवं संबंधित विवरण

भाग\अनुच्छेद विवरण
भाग – 1 / अनुच्छेद  1-4 संघ और उसका राज्यक्षेत्र, नए राज्य का निर्माण
भाग – 2 / अनुच्छेद 15 – 11 नागरिकता
भाग – 3 / अनुच्छेद 12 – 35 मौलिक अधिकार
भाग – 4 / अनुच्छेद 36 – 35 राज्य की नीति – निदेशक सिद्धांत
भाग – 4 ए / अनुच्छेद 51 ए नागरिकों के मौलिक कर्तव्य ( वर्ष 1976 के 42वें संशोधन से जोड़ा गया था)
भाग – 5 / अनुच्छेद 52 – 151 संघ सरकार से संबंधित
भाग – 6 / अनुच्छेद 152 – 237 राज्य सरकार से संबंधित
भाग – 7 / अनुच्छेद 238 प्रथम अनुच्छेद के भाग बी से जुड़ा है. वर्ष 1956 में 7 वें संविधान संशोधन से हटा दिया गया.
भाग – 8 / अनुच्छेद 239 -242 केंद्र शासित प्रदेशों का प्रशासन
भाग – 9 / अनुच्छेद 242 – 243 ओ पंचायती
भाग – 9 / अनुच्छेद 243 पी- 243 जेड जी   नगर पालिका
भाग – 18 / अनुच्छेद 352 – 360 आपात उपबंध
भाग – 19 / अनुच्छेद 361 – 367 प्रकीर्णन/विविध
भाग – 20 / अनुच्छेद 368 संविधान संशोधन
भाग -21  /अनुच्छेद 369 – 392 अस्थायी, परिवर्तित और विशेष कानून
भाग – 22 / अनुच्छेद 393 – 395 संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन

 

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