आज इस आर्टिकल में हम आपको संघ की सरकार – राष्ट्रपति से जुड़े तथ्य बता रहे है.
- भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है, वह देश का संविधान होता है.
- भारत में संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया. अत: राष्ट्रपति नाममात्र ही कार्यपालिका का प्रधान है, जबकि प्रधानमंत्री तथा उसके मंत्री परिषद में वास्तविक कार्यपालिका शक्तियां निहित है.
- भारत का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से एक निर्वाचक मंडल द्वारा निर्वाचित होता है, जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, राज्य विधानसभाओं तथा संघ शासित क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं.
- राष्ट्रपति के निर्वाचक मंडल में संसद के मनोनीत सदस्य, राज्य विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य तथा राज्य विधान परिषद के सदस्य शामिल नहीं किया जाते.
- राष्ट्रपति के चुनाव के लिए आनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय प्रणाली को अपनाया गया है.
- राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष होता है.
- राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित विवादों की छानबीन तथा निर्णय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा किया जाता.
- भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा संविधान का उल्लंघन करने पर उसके विरुद्ध महाभियोग चला कर, उसे पदच्युत किया जा सकता है.
- महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन में लाया जा सकता है.
- राष्ट्रपति शास्त्रीय सैन्य बलों का प्रधान होता है.
- कार्यपालिका संबंधी शक्तियां महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व पद्धति शासन संचालन संबंधी शक्ति, सैनीक क्षेत्र में शक्ति इत्यादि.
- संविधान द्वारा राष्ट्रपति को देश या उसके किसी हिस्से में आसन संकट से निपटने के लिए आपत्कालीन शक्तियां दी गई है, जिसका प्रयोग है केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह से करता है यह शक्तियां हैं – युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह की स्थिति से संबंधित आप कालीन व्यवस्था (अनुच्छेद 352).
- राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न आबकारी व्यवस्था अनुच्छेद 356. वित्तीय संकट अनुच्छेद 368.
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