आज इस आर्टिकल में हम आपको राज्य सरकार – राज्यपाल से जुड़े तथ्य के बारे में बताने जा रहे है.

  • राज्य की कार्यपालिका का प्रधान राज्यपाल होता है.
  • राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 5 वर्षों के लिए की जाती है, किंतु है राष्ट्रपति के प्रसादपर्यंत पद धारण करता है.
  • वह मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तथा उसके प्राण से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है.
  • महाधिवक्ता राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष का सदस्यों की नियुक्ति करता है.
  • राज्य व्यवस्थापिका का अधिवेशन बुलाने, स्थगित करने तथा व्यवस्थापिका विधानसभा को भंग करने की शक्ति है.
  • यदि राज्य के विधानमंडल का अधिवेशन नहीं चल रहा, तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है.
  • यदि राज्य का प्रशासन संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चल रहा हो तो वह राष्ट्रपति को राज्य में संवैधानिक तंत्र की विफलता के संबंध में सूचना देता है और उसकी रिपोर्ट के आधार पर अनुच्छेद 356 के अंतर्गत राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू होता है.

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