आज इस आर्टिकल में हम आपको संघ की सरकार – मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री से जुड़े तथ्य के बारे में बताने जा रहे है.

  • मंत्रिपरिषद में प्रधानमंत्री आवश्यकता अनुसार अन्य मंत्री होते हैं.
  • 91 संशोधन अनुच्छेद में किया गया है कि केंद्र और राज्य मंत्री परिषद की सदस्य संख्या लोकसभा (केंद्र के लिए) विधानसभा (राज्यों के लिए) कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए.
  • छोटे राज्यों के लिए न्यूनतम संख्या निर्धारित की गई है. मंत्रिपरिषद में तीन श्रेणियों, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री मंत्री मंत्री सम्मिलित होते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल में प्रधानमंत्री और केबिनेट मंत्री शामिल होते हैं.
  • संसदीय प्रणाली में राष्ट्रपति नवनिर्वाचित लोकसभा के बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री पद पर नियुक्त करने के लिए बाध्य है.
  • प्रधानमंत्री को वही वेतन तथा भत्ते दिए जाते हैं, जो संसद के सदस्यों को प्रदान किए जाते हैं.
  • प्रधानमंत्री लोकसभा का नेता होता है. वह राष्ट्रपति तथा मंत्रिमंडल के बीच संबंध स्थापित करता है.
  • प्रधानमंत्री मंत्री परिषद  का निर्माण, विभिन्न मंत्रियों में विभागों का बंटवारा तथा उनके विभागों में आवश्यकतानुसार परिवर्तन करता है.

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