आज इस आर्टिकल में हम आपको मूल अधिकार से जुड़े तथ्य के बारे में बताने जा रहे है.

  • भारत के संविधान के भाग 3 तथा अनुच्छेद 12 से 35 में मूल अधिकार संबंधी प्रावधान है.
  • भारतीय संविधान में नागरिकों को सात मौलिक या मूल अधिकार प्रदान किए गए थे, लेकिन 44 वें संविधान संशोधन 1978 ईसवी द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार के समाप्त पर अनुच्छेद 300 के अंतर्गत एक विधिक अधिकार बना दिया गया.
  • वर्तमान में नागरिकों को प्राप्त मूल अधिकारों की संख्या 6 है.
  • 66 वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा शिक्षा के अधिकार को भी मूल अधिकार की श्रेणी में रखा गया है, जिसके तहत राज्य 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराएगा.

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